भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (Rajasthan CET Exam) नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:
- इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) (संशोधन) नियम, 2024 है।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 6 का प्रतिस्थापन:
राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
6 अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा:- अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति अनुसूची-। या, यथास्थिति, अनुसूची-।। में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में, 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।