समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदकों की आयु सीमा और उसमें दी जाने वाली छूट के नियम निम्नलिखित हैं:
CET Age Limit 2024
आवेदक की आयु 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क-1/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार, यदि किसी भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती नहीं हुई हो और आवेदक उस वर्ष आयु सीमा के भीतर था, तो उसे तीन वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
नोट:
- Rajasthan CET 2024 में आयु सीमा का प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होगा।
- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके अनुसार, 31.12.2020 तक आयु सीमा के भीतर रहे व्यक्ति को 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर माना जाएगा।
आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट
आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट नीचे विस्तार से दिया गया है:-
1. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए
- 5 वर्ष की छूट
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए (जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं)
- 5 वर्ष की छूट
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए (जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं)
- 10 वर्ष की छूट
4. अस्थाई नियुक्त व्यक्ति (जो प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे)
- आयु सीमा में दो अवसरों तक छूट
5. भूतपूर्व कैदी (जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत थे)
- अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी
6. भूतपूर्व कैदी (जो दोषसिद्धि के पूर्व आयु सीमा के भीतर थे)
- कारावास की अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट
7. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षक
- एन.सी.सी. सेवा की अवधि के बराबर छूट, अधिकतम 3 वर्ष
8. राजस्थान राज्य के स्थायी कर्मचारी (अर्जन्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में नहीं)
- अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष
9. पंचायत समितियों और जिला परिषदों तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कर्मचारी
- अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष
10. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर
- सेवा से रिहा होने के बाद आयु सीमा पार कर चुके होने पर भी पात्रता
11. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति
- कोई आयु सीमा नहीं
12. बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 के बाद पूर्वी अफ्रीकी देश (कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार) से संप्रत्यावर्तित व्यक्ति
- अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष अतिरिक्त छूट
13. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के लिए
- कोई आयु सीमा नहीं, राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से कम होनी चाहिए
14. भूतपूर्व सेना कार्मिक
- अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, सैन्य क्रॉस/वीर चक्र धारकों के लिए 2 वर्ष अतिरिक्त छूट
15. दिव्यांगजन
- अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में अतिरिक्त छूट
नोट:
- आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग के नियमों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधनों का अध्ययन करें।
- उपरोक्त बिंदु 1 से 15 में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” हैं अर्थात अभ्यर्थियों को किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट नहीं दी जाएगी।