राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा (CET) 2026 के लिए लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हर उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले परीक्षा की पात्रता, विशेषकर आयु सीमा (Age Limit) के नियमों को समझना बेहद जरूरी है।
अक्सर उम्मीदवारों के मन में यह सवाल रहता है कि वे इस परीक्षा के लिए योग्य हैं या नहीं और क्या उन्हें अपनी कैटेगरी के अनुसार आयु में कोई विशेष छूट मिलेगी। इस लेख में हम राजस्थान सीईटी 2026 के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली आयु सीमा की छूट (Age Relaxation) के विस्तृत प्रावधानों पर चर्चा करेंगे।
Rajasthan CET Base Age Limit 2026
राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 (स्नातक और 12वीं स्तर) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक मूल आयु सीमा निर्धारित की गई है।
आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कैलकुलेट की जाएगी। इस निर्धारित तिथि के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हालांकि, राजस्थान सीईटी 2026 में आयु सीमा का अंतिम प्रावधान पद विशेष (जिस विभाग की भर्ती है) के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार ही लागू होगा।
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सामान्य 3 वर्ष की छूट
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क-1/2008 (दिनांक 23.09.2008) के अनुसार, उम्मीदवारों को एक विशेष सामान्य छूट भी प्रदान की जाती है। इस नियम के अनुसार, यदि किसी भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं हुई हो और कोई आवेदक उस वर्ष आयु सीमा के भीतर था, तो उसे अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी गई है, उसके अनुसार जो व्यक्ति निर्धारित आयु सीमा के भीतर रहे हैं, उन्हें 31.12.2026 तक आयु सीमा के भीतर ही माना जाएगा।
राजस्थान सीईटी 2026: विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में विशेष छूट
सामान्य आयु सीमा के अलावा, राजस्थान सरकार ने विभिन्न आरक्षित और विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया है। आयु सीमा में इन अन्य विशेष श्रेणियों को मिलने वाली छूट का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
1. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए
अनारक्षित (General) वर्ग की महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
2. राजस्थान के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हैं, ऐसे सभी पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
3. राजस्थान की मूल निवासी आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए
राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिला अभ्यर्थी हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में सीधे 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
4. अस्थाई नियुक्त व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति जो अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में दो अवसरों तक विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
5. भूतपूर्व कैदी (राज्य सरकार के पूर्व कर्मचारी)
ऐसे भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत थे, उनके लिए सीईटी परीक्षा में आवेदन हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
6. भूतपूर्व कैदी (दोषसिद्धि से पूर्व आयु सीमा के भीतर वाले)
ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें उनके कारावास (जेल) की अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
7. एन.सी.सी. (NCC) के कैडेट प्रशिक्षक
एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों को उनकी एन.सी.सी. सेवा की अवधि के बराबर आयु में छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 3 वर्ष तक ही मान्य होगी।
8. राजस्थान राज्य के स्थायी कर्मचारी
राजस्थान राज्य के स्थायी कर्मचारियों (अर्जन्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले को छोड़कर) के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
9. पंचायत समितियों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी
पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है।
10. रिलीज्ड कमीशन्ड ऑफिसर
रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर, जो सेवा से रिहा होने के बाद आयु सीमा पार कर चुके हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे।
11. 1971 के विस्थापित व्यक्ति
वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए परीक्षा में शामिल होने की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है।
12. संप्रत्यावर्तित व्यक्ति (Repatriates)
बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 के बाद या पूर्वी अफ्रीकी देश (जैसे कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार) से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। यदि वे SC/ST वर्ग से हैं, तो उन्हें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
13. विधवाओं और विवाह-विछिन्न (तलाकशुदा) महिलाओं के लिए
विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। हालांकि, उनकी आयु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति (Retirement) आयु से कम होनी चाहिए।
14. भूतपूर्व सेना कार्मिक (Ex-Servicemen)
भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि उनके पास सैन्य क्रॉस या वीर चक्र है, तो उन्हें 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
15. दिव्यांगजन (PwD Candidates)
शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी लागू होगा।
आयु सीमा छूट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Important Note)
आयु सीमा में दी जाने वाली छूट का लाभ लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
- Non-Cumulative नियम: उपरोक्त बिंदु 1 से 15 में वर्णित अधिकतम आयु सीमा में छूट के सभी प्रावधान “Non Cumulative” (गैर-संचयी) प्रकृति के हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी एक प्रावधान का ही अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर (क्लब करके) अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
- आधिकारिक नियमों का अध्ययन: आयु संबंधी छूट की अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित विभाग के सेवा नियमों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले नवीनतम संशोधनों व आधिकारिक अधिसूचनाओं का अध्ययन अवश्य करें।